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Barabanki News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की कैद

Wed, 12 Jul 2023 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 12 Jul 2023 12:58 AM IST
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Accused of raping a teenager gets 14 years in prison
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 14 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह व अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि मामला मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का है।
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जहां वादी की 14 वर्षीया पुत्री 14 सितंबर 2018 की रात घर से खेत गई थी, तभी सर्वेश कुमार उर्फ मुल्ला ने पीड़िता को पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिवार और पड़ोसियों ने तलाश करना शुरू किया। इसी दौरान सर्वेश ने पीड़िता को पड़ोसी सुंदर के घर में सीढ़ी लगाकर उतार दिया। पीड़िता जब घर पहुंची, तब उसने इशारे से घटना की सारी बात अपनी मां को बताई। न्यायालय पर विशेष अध्यापक की सहायता से बयान हुए, जिसमे पीड़िता ने इशारे से पूरी घटना बताई। जज ने पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त सर्वेश कुमार उर्फ मुल्ला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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