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Barabanki News: मार्फीन की तस्करी में 10 साल की सजा
Wed, 05 Aug 2026 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:13 AM IST
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बाराबंकी। 480 ग्राम मार्फीन की तस्करी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवल किशोर सिंह की कोर्ट ने आरोपी कल्लू उर्फ मकसूद को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 17 मार्च 2025 को जैदपुर के तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ चंदौली नहर पुलिया से आगे सैदन सुरमा मजार के पास कल्लू उर्फ मकसूद, निवासी टिकरा उस्मा, थाना जैदपुर को पकड़ा था।
तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 480 ग्राम मार्फीन बरामद हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। (संवाद)
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अभियोजन के अनुसार 17 मार्च 2025 को जैदपुर के तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ चंदौली नहर पुलिया से आगे सैदन सुरमा मजार के पास कल्लू उर्फ मकसूद, निवासी टिकरा उस्मा, थाना जैदपुर को पकड़ा था।
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तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 480 ग्राम मार्फीन बरामद हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। (संवाद)
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