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बिना कार्ड वाले मजदूरों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन
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बांदा। प्रधानमंत्री गरीब सुरक्षा कल्याण योजना के तहत अब मनरेगा, निर्माण व प्रवासी श्रमिकों को नि:शुल्क राशन नहीं मिलेगा। इन्हें लॉकडाउन में तीन माह तक मुफ्त राशन दिया गया था। कार्डधारक मजदूरों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
यह योजना अप्रैल से जून तक के लिए लागू थी। अब इसे पांच माह और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब इस योजना में बिना कार्डधारक मनरेगा, निर्माण व प्रवासी श्रमिकों को राशन नहीं मिलेगा। जिले में 45,341 अंत्योदय और 4,38,436 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव तिवारी ने बताया कि दो रुपये प्रति किलो गेहूं (प्रति यूनिट तीन किलो) व तीन रुपये प्रति किलो चावल (प्रति यूनिट दो किलो) का वितरण यथावत रहेगा। इसका वितरण पहली से 14 तारीख तक होगा। 20 से 30 तारीख तक प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं या चावल व एक किलो चना मुफ्त दिया जाएगा।
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कोटेदार को निर्देश दिया है कि 5 जुलाई तक नि:शुल्क गेहूं, चावल और चना का उठान अवश्य कर लें। अन्यथा उनके विरुद्ध लाइसेंस फीस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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यह योजना अप्रैल से जून तक के लिए लागू थी। अब इसे पांच माह और बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब इस योजना में बिना कार्डधारक मनरेगा, निर्माण व प्रवासी श्रमिकों को राशन नहीं मिलेगा। जिले में 45,341 अंत्योदय और 4,38,436 पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं।
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जिला पूर्ति अधिकारी राजीव तिवारी ने बताया कि दो रुपये प्रति किलो गेहूं (प्रति यूनिट तीन किलो) व तीन रुपये प्रति किलो चावल (प्रति यूनिट दो किलो) का वितरण यथावत रहेगा। इसका वितरण पहली से 14 तारीख तक होगा। 20 से 30 तारीख तक प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं या चावल व एक किलो चना मुफ्त दिया जाएगा।
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कोटेदार को निर्देश दिया है कि 5 जुलाई तक नि:शुल्क गेहूं, चावल और चना का उठान अवश्य कर लें। अन्यथा उनके विरुद्ध लाइसेंस फीस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।