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यूपी: बांदा में किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो भाइयों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की कैद

Wed, 03 Feb 2021 12:45 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Wed, 03 Feb 2021 12:45 AM IST
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UP: Two brothers, who misdeed a teenager in a farm in Banda, imprisoned for 20 years
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

बांदा में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो सगे भाइयों को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने 20-20 वर्ष की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष और जेल में रहना होगा। एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी अपने मामा के घर आई थी।

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13 जनवरी 2019 को शाम करीब 6 बजे वह शौच को गई थी। तभी उसे पास गांव के युवक लवलेश और सुरेश पकड़कर खेत ले गए और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर आकर सूचना दी। किशोरी को उसके मामा थाने ले गए और रिपोर्ट दर्ज कराई।
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22 जनवरी को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रिश्ते में यह दोनों चचेरे भाई हैं। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह ने पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
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जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष और जेल में रहना होगा। दोषी सुरेश जमानत में था, उसे जेल भेज दिया। लवलेश पहले से जेल में है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित किशोरी को दी जाए। साथ ही अदालत ने बाल संरक्षण आयोग से राहत राशि दिलवाने का भी आदेश दिया है।

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