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Banda News: चोरी में दो साल तीन माह एक दिन की सजा
Wed, 28 Oct 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:44 PM IST
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बांदा। चोरी के मामले में न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन थर्ड) शिवशक्ति हर्षवर्धन ने दोषी को दो साल तीन माह एक दिन की सजा से दंडित किया है।
जसपुरा थाने में तैनात तत्कालीन एसओ राजीव कुमार ने जसपुरा थाने में चोरी के एक मामले की 20 फरवरी 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में चोरी की माल बरामदगी कर आरोपी देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी कुलदीप को पकड़ा था।
इस मुकदमे का आरोप पत्र 15 मार्च 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। संवाद
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जसपुरा थाने में तैनात तत्कालीन एसओ राजीव कुमार ने जसपुरा थाने में चोरी के एक मामले की 20 फरवरी 2017 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में चोरी की माल बरामदगी कर आरोपी देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी कुलदीप को पकड़ा था।
इस मुकदमे का आरोप पत्र 15 मार्च 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। संवाद