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बालक की हत्या में दो पड़ोसियों को उम्रकैद

Mon, 14 Oct 2019 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Oct 2019 11:55 PM IST
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Two neighbors get life imprisonment for killing a boy
बांदा। बच्चों के बीच मारपीट के मामूली विवाद में नौ साल के बालक की हत्या करने के दोषी दो युवकों को अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) की कोर्ट ने सोेमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने मामले में ढाई साल बाद फैसला सुनाया। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वर्तमान समय में दोनों जमानत न होने से जेल में ही बंद हैं।
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मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के उमरेंहडा गांव का एक मार्च 2017 का था। गांव निवासी बाबूलाल यादव का नौ साल का बेटा अजय उर्फ भरत गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था।
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वारदात वाले दिन बाबूलाल खेत पर गए थे और घर पर अजय अपनी छोटी बहन के साथ मौजूद था। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने बताया कि शाम को जब बाबूलाल खेत से लौटे तो घर पर अजय नहीं मिला। रात 10 बजे घर के बगल में स्थित एक खंडहर में उसका शव मिला। पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की।
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विवेचना के दौरान गांव के ही दो युवकों सुरेश यादव उर्फ बिजली पुत्र रामसेवक और कमलेश यादव पुत्र खेलावन के नाम सामने आए। पुलिस ने दोनों को सात जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, घटना के कुछ दिन पहले बच्चों के खेल-खेल में सुरेश के भतीजे विष्णु और अजय के बीच मारपीट हुई थी। इसी बात की खुन्नस दोषी रखते थे। बताया कि पुलिस ने अदालत में दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम की कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई। जुर्माने की 75 फीसदी रकम मृतक के आश्रितों को दी जाएगी।
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