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बांदा: गोली मारने में दो भाइयों को सात-सात वर्ष की कैद
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बांदा। हत्या के इरादे से गोली मारकर घायल कर देने के जुर्म में दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। घटना का मुख्य आरोपी का केस जुबेनाइल कोर्ट में लंबित है।
पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कलां में 18 सितंबर 2016 की शाम मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हरी प्रताप सिंह पुत्र सुशील सिंह और उसके मित्र कृष्णकांत सिंह पुत्र बनवारी (निवासी आगरा) को मोहित उर्फ छोटा और उसका पिता प्रभाकर शुक्ला, चाचा दिवाकर शुक्ला ने ललकारते हुए अभद्रता की।
मोहित ने 315 बोर तमंचे से हरी प्रताप सिंह (30) को गोली मार दी। गोली बाई जांघ में लगी। कृष्णकांत पर भी फायर किया। वह मामूली रूप से घायल हुआ। भागते समय भी हमलावरों ने दो हवाई फायर किए। आसपास भगदड़ मच गई। घायल हरी प्रताप के पिता ने धारा 307, 506, 504 की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रभाकर शुक्ला व दिवाकर शुक्ला को धारा 307 में 7-7 वर्ष की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 व 506 में 2-2 वर्ष की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: 3 माह और 10 दिन की सजा और भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। सजा पाए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। मुख्य आरोपी मोहित उर्फ छोटा शुक्ला के नाबालिग होने पर उसका केस जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
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पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा कलां में 18 सितंबर 2016 की शाम मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े हरी प्रताप सिंह पुत्र सुशील सिंह और उसके मित्र कृष्णकांत सिंह पुत्र बनवारी (निवासी आगरा) को मोहित उर्फ छोटा और उसका पिता प्रभाकर शुक्ला, चाचा दिवाकर शुक्ला ने ललकारते हुए अभद्रता की।
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मोहित ने 315 बोर तमंचे से हरी प्रताप सिंह (30) को गोली मार दी। गोली बाई जांघ में लगी। कृष्णकांत पर भी फायर किया। वह मामूली रूप से घायल हुआ। भागते समय भी हमलावरों ने दो हवाई फायर किए। आसपास भगदड़ मच गई। घायल हरी प्रताप के पिता ने धारा 307, 506, 504 की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रभाकर शुक्ला व दिवाकर शुक्ला को धारा 307 में 7-7 वर्ष की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 व 506 में 2-2 वर्ष की कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: 3 माह और 10 दिन की सजा और भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। सजा पाए दोनों आरोपी सगे भाई हैं। मुख्य आरोपी मोहित उर्फ छोटा शुक्ला के नाबालिग होने पर उसका केस जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है।