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हत्या में दो भाइयों को सात व तीन वर्ष की कैद

Tue, 03 Nov 2020 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2020 11:21 PM IST
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Two brothers imprisoned for seven and three years in murder
बांदा। हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों को अदालत ने सात वर्ष और तीन वर्ष कैद की सजा दी है। साथ ही क्रमश: 20 हजार रुपये व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है।
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मरका थाना क्षेत्र के भागीरथ पुरवा (अरवारी) में 20 जुलाई 2007 को दिन में करीब तीन बजे राममिलन यादव और उसके भाई लल्लू यादव पुत्र बल्दू यादव के खेत में बकरियां घुसकर चर रही थीं। इस पर दोनों ने पड़ोसी खेत के सदाशिव यादव व भूरा यादव को अपनी बकरियां खेत से बाहर हटाने को कहा और अभद्रता की। मना करने पर राममिलन व लल्लू ने सदाशिव व भूरा को लाठियों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फरार हो गए। दोनों को बबेरू सीएचसी लाया गया। यहां 25 वर्षीय भूरा की मौत हो गई। उसी दिन देर शाम मरका थाने में धारा 304, 504, 323, 325 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को 21 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा हो गए। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने सात गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत से राममिलन यादव को सात वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना और धारा 504 में दो वर्ष की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया।
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जुर्माना न देने पर क्रमश: तीन माह और 10 दिन की अतिरिक्त कैद होगी। दूसरे आरोपी लल्लू यादव को धारा 325 में तीन वर्ष की जेल व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
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