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हत्या के दो आरोपी अदालत से बरी
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बांदा। युवती की हत्या के दो आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता राजकुमार सिंह गौर ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के किलेदार पुरवा में 31 मई 2018 को घर में अकेली मीना की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी।
भाई अनिल धुरिया ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतका के सगे भाई कल्लू (परशुराम तालाब) और कमलेश (छतरपुर, एमपी) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस में आठ गवाह पेश किए गए।
शुक्रवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावलियों का अवलोकन किया। साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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भाई अनिल धुरिया ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतका के सगे भाई कल्लू (परशुराम तालाब) और कमलेश (छतरपुर, एमपी) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस में आठ गवाह पेश किए गए।
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शुक्रवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावलियों का अवलोकन किया। साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
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