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खेती-किसानी के लिए शासन ने दीं कई छूट

Sun, 05 Apr 2020 09:03 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2020 09:03 PM IST
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The government gave many discounts for farming and farming
बांदा। डीएम अमित सिंह बंसल ने प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश का हवाला देकर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कृषि कार्यों से संबंधित कई छूटें दी गई है। इसमें कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान शामिल हैं। इनके अलावा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में प्रयुक्त होने वाले भारी वाहन ट्रक/ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले छोटे वाहनों की मरम्मत की दुकानें हाईवे व पेट्रोल पंप के आसपास खोलने की छूट दी गई है।
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कटाई-मड़ाई से संबंधित कंबाइंड हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों के प्रयोग एवं संचालन के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। कंबाइंड हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर आदि जो जिले में ही उपलब्ध हैं उनके संचालन और मैकेनिक व मजदूरों को कटाई-मड़ाई के लिए किसी तरह की अनुमति पत्र/पास की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अन्य जनपद में जाने के लिए पास दिया जाएगा। एक मैकेनिक व चार मजदूर की अनुमति दी जाएगी।
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अगर इन मैकेनिक व मजदूरों को दूसरे राज्य से आना है तो डीएम/उपायुक्त से पास लेकर आ सकेंगे। यह उत्तर प्रदेश के जनपदों में मान्य होगा। उक्त कृषि वाहनों/उपकरणों के विक्रेता, अधिकृत तकनीशियन आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्ट लाने और मरम्मत आदि के लिए जिला प्रशासन पास देगा। किसानों को खेत में ट्रैक्टर थ्रेसर आदि से कटाई-मड़ाई आदि कराने के लिए किसी तरह की अनुमति पत्र की जरूरत नहीं है। कहा है कि इस छूट में लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
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