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खेत में कटी फसल बारिश से सड़ी तो बीमा क्लेम
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Sun, 08 May 2016 12:24 AM IST
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एमएन पटेल।
- फोटो : अमर उजाला
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बांदा। कटाई के बाद खेत मेें पड़ी फसल 14 दिन के अंदर अगर बारिश से सड़ जाएगी तो उसका भी बीमा क्लेम मिलेगा। कम बारिश की वजह से बुआई न हो पाने पर 25 फीसदी क्लेम बीमा कंपनी देगी। फसल के नुकसान 50 फीसदी के स्थान पर 33 फीसदी नुकसान पर भी बीमा राशि दी जाएगी। यह जानकारियां इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक अध्यक्ष एमएन पटेल ने शनिवार को यहां मीडिया से बातचीत मेें दी।
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उन्होंने कहा कि सूखे के हालात में सूखा पीड़ित किसानों को बैंक से काफी रियायतें दी जा रही हैं। गांव-गांव कार्डों का नवीनीकरण करने के लिए चौपाल लगाकर ऋण बांटने के लिए फाइलें तैयार की जा रही हैं। बीमा प्रीमियम भी आधा प्रतिशत घटा दिया गया है। किसान कार्ड पर तीन लाख तक के कर्ज पर ब्याज की दर सात प्रतिशत वार्षिक तय की गई है।
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नियमित अदायगी पर तीन प्रतिशत ब्याज में अतिरिक्त छूट मिलेगी। किसान कार्ड योजना में बैंक से पांच वर्ष की ऋण सीमा स्वीकृत की जा रही है। ताकि बार-बार नवीनीकरण न कराना पड़े। हर साल किसान कार्ड की ऋण सीमा में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।
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अध्यक्ष ने बताया कि गांवाें में 650 ब्रांचों के जरिए समाज के निर्बल वर्ग को उनके खातों में जमा राशि का भुगतान प्राथमिकता से किया जा रहा है। 152 एटीएम ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। अब तक 8 लाख 67 हजार एटीएम कार्ड बनाए जा चुके हैं। अध्यक्ष ने ग्रामीणों और उपभोक्ताओं से कहा कि बिचौलियों से दूर रहें। प्रबंधक और क्षेत्रीय कार्यालय से निदान न होने पर महाप्रबंधक के मोबाइल- 8052302297 पर संपर्क करें। पत्रकार वार्ता में बैंक महाप्रबंधक आरएस सेंगर भी मौजूद रहे।