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Banda News: नौ दोषियों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

Fri, 09 Aug 2024 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Aug 2024 12:15 AM IST
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The court imposed fine on nine convicts
बांदा। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पंजीकृत मामले में नौ दोषियों को न्यायालय ने 9500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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बबेरू थाने में पंजीकृत 1997 में नाजायज असलहा रखने के जुर्म में दोषी मोतीलाल यादव निवासी माचा थाना तिंदवारी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया। बबेरू थाने में 2011 में पंजीकृत दुर्घटना करने के मामले में दोषी मुकेशचंद्र शुक्ला अतर्रा रोड कस्बा निवासी थाना बबेरू को दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

कमासिन थाने में पंजीकृत 2008 में मारपीट करने के मामले में चार दोषियो में कामता, चुनकौना, रामभवन व मुन्ना निवासीगण ममसीखुर्द को एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मर्का थाने में पंजीकृत 2005 में मारपीट के दो दोषी जागेश्वर व मनमोहन निवासी समगरा को एक-एक हजार रुपये का न्यायालय ने जुर्माना लगाया। पैलानी थाने में पंजीकृत 2015 आबकारी अधिनियम के दोषी उमेश निषाद पुत्र शिवप्रसाद निषाद निवासी खप्टिहाकलां को एक हजार रुपये के जुर्माने से न्यायालय ने दंडित किया। (संवाद)
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