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Banda News: ट्रेन में चेन लूटने के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Wed, 23 Oct 2024 12:23 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Oct 2024 12:23 AM IST
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Ten years imprisonment to the person guilty of robbing a chain in a train
बांदा। चलती ट्रेन में सोने की चेन लूटने के दोषी को विशेष न्यायाधीश डकैती निरंजन कुमार की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित साढ़े 11 हजार का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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जनपद हमीरपुर के राठ निवासी प्रकाश द्विवेदी ने जीआरपी थाना में 9 सितंबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह अतर्रा से प्रकाश द्विवेदी की बहन लक्ष्मी के साथ ट्रेन में सवार होकर आ रहे थे। डिंगवाही स्टेशन के समीप जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, इसी दौरान लक्ष्मी की सोने की चेन अनूप कुमार नाम व्यक्ति ने लूट ली। मौके पर ही अभियुक्त अनूप कुमार पुत्र राजकरन निवासी साल्हेपुर थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से सोने की चेन व एक तमंचा और बांका बरामद किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने आरोपी को सजा और जुर्माना से दंडित किया।
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