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किशोरी से दुष्कर्म में 10 वर्ष कैद, 50 हजार जुर्माना
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बांदा। गांव में नौटंकी देखने गई 16 वर्षीय किशोरी को सुनसान खेत में ले जाकर दुष्कर्म के जुर्म में 28 वर्षीय आरोपी युवक को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना न दिया तो एक साल की सजा भुगतनी पड़ेगी।
घटना गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की है। किशोरी की मां ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 मार्च 2017 को उसकी पुत्री अपने दादा के साथ गांव में ही नौटंकी देखने गई थी। तड़के पड़ोसी गांव बंडे (गिरवां) का पप्पू उर्फ राजेंद्र उसे बहला-फुसलाकर नजदीक स्थित सुनसान खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पप्पू उर्फ राजेंद्र पुत्र पुसुवा को सजा सुनाई। यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की 75 फीसदी राशि दुष्कर्म की शिकार किशोरी को दी जाए।
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घटना गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की है। किशोरी की मां ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 2 मार्च 2017 को उसकी पुत्री अपने दादा के साथ गांव में ही नौटंकी देखने गई थी। तड़के पड़ोसी गांव बंडे (गिरवां) का पप्पू उर्फ राजेंद्र उसे बहला-फुसलाकर नजदीक स्थित सुनसान खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पप्पू उर्फ राजेंद्र पुत्र पुसुवा को सजा सुनाई। यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की 75 फीसदी राशि दुष्कर्म की शिकार किशोरी को दी जाए।
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