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Banda News: ससुर की गैर इरादतन हत्या में दामाद को 10 साल की सजा
Tue, 27 Oct 2026 10:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 27 Oct 2026 10:56 PM IST
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बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र में ससुर की गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्पना ने दामाद शैलेंद्र को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार, बिसंडा थाना क्षेत्र के बरौली आजम निवासी सुनीता ने 30 दिसंबर 2024 को सूचना दी थी कि उनके दामाद शैलेंद्र ने 29 दिसंबर को उनके पति सिधुवा के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान सिधुवा की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस ने विवेचना के बाद थाना बिसंडा क्षेत्र के गांव अधरौली निवासी दामाद शैलेंद्र के खिलाफ 27 मार्च 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी, विवेचक व अन्य के बयान हुए। विवेचना में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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नाबालिग से छेड़खानी में तीन साल की सजा
बांदा। नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो प्रदीप मिश्रा ने दोषी को तीन साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन ने बताया कि वर्ष 2022 में नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में लहुरेहटा गांव के सादिक उर्फ शाहिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोषी को तीन साल के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने वारंट बनाकर जेल भेज दिया है। (संवाद)
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पुलिस के अनुसार, बिसंडा थाना क्षेत्र के बरौली आजम निवासी सुनीता ने 30 दिसंबर 2024 को सूचना दी थी कि उनके दामाद शैलेंद्र ने 29 दिसंबर को उनके पति सिधुवा के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान सिधुवा की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की।
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पुलिस ने विवेचना के बाद थाना बिसंडा क्षेत्र के गांव अधरौली निवासी दामाद शैलेंद्र के खिलाफ 27 मार्च 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान वादी, विवेचक व अन्य के बयान हुए। विवेचना में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया।
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नाबालिग से छेड़खानी में तीन साल की सजा
बांदा। नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो प्रदीप मिश्रा ने दोषी को तीन साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन ने बताया कि वर्ष 2022 में नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी पुत्री के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में लहुरेहटा गांव के सादिक उर्फ शाहिद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोषी को तीन साल के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने वारंट बनाकर जेल भेज दिया है। (संवाद)