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Banda News: जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष का कारावास
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बांदा। जानलेवा हमले के दोषी को अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ छोटेलाल यादव की अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए नौ हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
बबेरू थाना क्षेत्र के रयान गांव निवासी बीरू सिंह 1 फरवरी 2014 को गांव के ही बाबे सिंह के द्वारा उसके पिता उमराव सिंह को गांव में ही नत्थू की दुकान में सामान लेते वक्त रात आठ बजे शराब पीने के लिए पैसा न देने पर अभद्रता करते हुए तमंचे से फायर कर दिया था। हमलावर की बाबे सिंह के रूप में पहचान हुई थी। घायल उमराव को अस्पताल ले जाया गया था।
घटना के अगले दिन 2 फरवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी बांबे सिंह को सात वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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बबेरू थाना क्षेत्र के रयान गांव निवासी बीरू सिंह 1 फरवरी 2014 को गांव के ही बाबे सिंह के द्वारा उसके पिता उमराव सिंह को गांव में ही नत्थू की दुकान में सामान लेते वक्त रात आठ बजे शराब पीने के लिए पैसा न देने पर अभद्रता करते हुए तमंचे से फायर कर दिया था। हमलावर की बाबे सिंह के रूप में पहचान हुई थी। घायल उमराव को अस्पताल ले जाया गया था।
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घटना के अगले दिन 2 फरवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी बांबे सिंह को सात वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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