फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Seven years imprisonment for manslaughter accused

Banda News: जानलेवा हमले के दोषी को सात वर्ष का कारावास

Sun, 18 Aug 2024 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 12:39 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for manslaughter accused
बांदा। जानलेवा हमले के दोषी को अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ छोटेलाल यादव की अदालत ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए नौ हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन

बबेरू थाना क्षेत्र के रयान गांव निवासी बीरू सिंह 1 फरवरी 2014 को गांव के ही बाबे सिंह के द्वारा उसके पिता उमराव सिंह को गांव में ही नत्थू की दुकान में सामान लेते वक्त रात आठ बजे शराब पीने के लिए पैसा न देने पर अभद्रता करते हुए तमंचे से फायर कर दिया था। हमलावर की बाबे सिंह के रूप में पहचान हुई थी। घायल उमराव को अस्पताल ले जाया गया था।
विज्ञापन

घटना के अगले दिन 2 फरवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी बांबे सिंह को सात वर्ष के कारावास और नौ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed