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Banda News: गैर इरादतन हत्या में सात वर्ष का कारावास
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बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने दोषी को सात वर्ष का कारावास सुनाया। साथ ही 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम अमलोहरा गांव में चार अगस्त 2018 को विवाद हो जाने पर रामदयाल को गांव के ही जागेश्वर ने पीट दिया था। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पत्नी शिवकुमारी ने आठ अगस्त 2018 को बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने की।
विवेचना के बाद 18 सितंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी जागेश्वर यादव को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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थाना बिसंडा क्षेत्र के ग्राम अमलोहरा गांव में चार अगस्त 2018 को विवाद हो जाने पर रामदयाल को गांव के ही जागेश्वर ने पीट दिया था। उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पत्नी शिवकुमारी ने आठ अगस्त 2018 को बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने की।
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विवेचना के बाद 18 सितंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी जागेश्वर यादव को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया।
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