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Banda News: व्यावसायिक वाहनों की पेनाल्टी शत-प्रतिशत की जाएगी माफ

Sun, 10 Nov 2024 11:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 10 Nov 2024 11:41 PM IST
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Ranu will be waived 100% of the penalty for commercial vehicles
बांदा। व्यावसायिक वाहनों के टैक्स जमा न करने पर लगाई गई पेनाल्टी से वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना-2024 लागू की है। पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना छह नवंबर से पांच फरवरी तक चलेगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) शंकरजी सिंह ने बताया कि 7500 किलोग्राम तक सकल भार वाले वाहन में 200 रुपये और इससे अधिक भार वाले परिवहन वाहनों में 500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। योजना की अधिसूचना के पहले लगाई गई परिवहन टैक्स पेनाल्टी भी शतप्रतिशत माफ होगी
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जिन वाहनों के कर/पेनाल्टी संबंधी प्रकरणों की अपील या रिवीजन परिवहन अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। बशर्ते वाहन स्वामी/लाभार्थी को पहले अपना लंबित वाद वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वर्ना योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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एआरटीओ ने बताया कि जिन परिवहन वाहनों को वित्तपोषक (फाइनेंसर) ने मोटर यान अधिनियम की धारा-51 के तहत अपने कब्जे में ले लिया है, उन वाहन स्वामियों/वित्त पोषक को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।श
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