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पुलिस पर गोली चलाने वालों को सजा
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बांदा। गश्ती पुलिस पर गोली चलाने के दोषी को 3 वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। बबेरू थाना इंस्पेक्टर एसपी सिंह पहली अगस्त 2002 को गश्त पर थे। जलालपुर गांव के पास ट्यूबवेल की आड़ में संदिग्ध लोगों को देखकर उस ओर बढ़े और टोका तो पुलिस पर बदमाशों ने फायर कर दिया।
थानाध्यक्ष और हमराही बाल-बाल बचे। पुलिस ने दो बदमाशों जलालपुर निवासी श्याम सिंह और रतिभान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोषी रतिभान यादव को धारा 307/12 डीएए एक्ट में 3 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
जुर्माना न देने पर एक माह की और कैद होगी। आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने पर 15 दिन की और कैद होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण श्रीवास्तव व रामकुमार सिंह ने पैरवी की। आरोपी श्याम सिंह को पहले ही सजा हो चुकी है।
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थानाध्यक्ष और हमराही बाल-बाल बचे। पुलिस ने दो बदमाशों जलालपुर निवासी श्याम सिंह और रतिभान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने दोषी रतिभान यादव को धारा 307/12 डीएए एक्ट में 3 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी।
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जुर्माना न देने पर एक माह की और कैद होगी। आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने पर 15 दिन की और कैद होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण श्रीवास्तव व रामकुमार सिंह ने पैरवी की। आरोपी श्याम सिंह को पहले ही सजा हो चुकी है।
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