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लोक अदालत में 973 मामले निपटे
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Sun, 19 Jun 2016 11:55 PM IST
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बांदा। जिला व तहसील मुख्यालयों में आयोजित लोक अदालत मेें 973 मामले सुलह समझौते से निपटाए गए। आरोपियों पर दो लाख 55 हजार रुपये जुर्माना किया गया। 1100 लोगों को अदालत की दौड़-धूप से छुटकारा मिल गया।
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रविवार को प्रभारी जनपद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता मेें न्यायालय परिसर में लोेक अदालत लगी। उन्होंने मामले में सुलह समझौता कराया। अपर जिला जज (चतुर्थ) अरुण कुमार मल्ल ने भी एक मामले में सुलह कराई। उन्होंने आरोपी पर 800 रुपये जुर्माना किया। परिवार न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने भरण पोषण संबंधी 18 मामलों का निपटारा किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने 274 मामले निस्तारित करते हुए आरोपियोें पर 18,970 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन मोहम्मद अहमद खां ने दो मामले निस्तारित कर एक हजार रुपये अर्थ दंड आरोपित किया।
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एसीजेएम प्रथम तबरेज अहमद ने 44 मुकदमों का निस्तारित कर अभियुक्तों पर 33,600 रुपये जुर्माना किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने 475 मामले सुलह समझौते से निपटाए। उन्होंने आरोपियों पर एक लाख 88 हजार रुपये जुर्माना किया। सिविल जज/एफटीसी रुचि तिवारी ने भी मामलों मेें सुलह कराई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) राम किशोर त्रिपाठी ने 18 लघु आपराधिक मामले निस्तारित कर 13 हजार रुपये अर्थ दंड आरोपित किया। राजस्व संबंधी मामलों में एसडीएम सदर ने 19, सिटी मजिस्ट्रेट ने 62, एसडीएम बबेरू ने 21, तहसीलदार सदर ने 12 और बबेरू तहसीलदार ने 25 मामले सुलह समझौते से निस्तारित किए।
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