{"_id":"6054da5c8ebc3e590a0048df","slug":"pradhan-bdc-ddc-arakshan-samiti-gathit-banda-news-knp618654167","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधान, डीडीसी, बीडीसी आरक्षण समिति गठित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रधान, डीडीसी, बीडीसी आरक्षण समिति गठित
विज्ञापन
बांदा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य पदों पर शासन की नई व्यवस्था के तहत आरक्षण होगा। इसके लिए जिलाधिकारी आनंद कुमार ने परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अधिकारी आरपी मिश्रा की अध्यक्षता में तीन सदस्यी कमेटी का गठन किया है।
समिति में सदस्य के रूप में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी संजीव बघेल, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. अनिल कुमार सचान को नामित किया गया है। डीएम ने निर्देश दिए कि विकास खंडों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर पारदर्शिता के साथ त्रुटिरहित आरक्षण का कार्य निर्धारित किया जाए। उधर, जिलाधिकारी ने आरक्षण व आवंटन प्रक्रिया कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 20 से 22 मार्च के बीच प्रस्तावित सूची का प्रकाशन होगा। 23 मार्च तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण 24, 25 मार्च को किया जाएगा। उसी दिन अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
डीएम ने तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों को जोनल अधिकारी नामित किया गया है। निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विकास खंडों में आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। सीडीओ को निर्देश दिए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को शासन ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया है। आरक्षण सूची क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, डीएम कार्यालय व डीपीआरओ कार्यालय में चस्पा कराए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
समिति में सदस्य के रूप में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी संजीव बघेल, उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. अनिल कुमार सचान को नामित किया गया है। डीएम ने निर्देश दिए कि विकास खंडों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर पारदर्शिता के साथ त्रुटिरहित आरक्षण का कार्य निर्धारित किया जाए। उधर, जिलाधिकारी ने आरक्षण व आवंटन प्रक्रिया कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि 20 से 22 मार्च के बीच प्रस्तावित सूची का प्रकाशन होगा। 23 मार्च तक आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण 24, 25 मार्च को किया जाएगा। उसी दिन अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
विज्ञापन
डीएम ने तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों को जोनल अधिकारी नामित किया गया है। निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विकास खंडों में आरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। सीडीओ को निर्देश दिए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को शासन ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया है। आरक्षण सूची क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, डीएम कार्यालय व डीपीआरओ कार्यालय में चस्पा कराए जाएं।
विज्ञापन