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पुलिस का दावा : गांव में किसी ने नहीं की हत्या की पुष्टि
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फोटो 29 बीएनडीपी 20- घटनास्थल का मौका मुआयना करते डीआईजी, एसपी, अपर एसपी व अन्य। संवाद
- फोटो : BANDA
बांदा/खप्टिहा कलां। पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव में किसान की हत्या के मामले में रविवार को डीआईजी और एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस का दावा है कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने किसान की हत्या की पुष्टि नहीं की है। किसान शराब का आदी और अस्थमा का मरीज था। पूर्व में हुए हादसे के चलते चलने में भी असमर्थ था।
डीआईजी डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने पैलानी थाने में मीडिया को बताया कि मृतक का पुत्र लगभग दो साल से जेल में है। उसके खिलाफ किसान के हत्यारोपी की मां से दुष्कर्म का आरोप है। बताया कि बेटे को बचाने के लिए मृतक किसान ने पुत्री को आगे करके न्यायालय से 156 (3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा 20 जनवरी 2023 को पाक्सो और दुष्कर्म की धारा में विनोद, बलराम और एक अज्ञात के खिलाफ पैलानी थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे के बाद दोनों पक्षों में पैसों के लेन-देन की बात की हुई थी, जिससे मृतक के पुत्र को जमानत मिल सके।
डीआईजी का दावा है कि एसपी अभिनंदन, एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र, सीओ सदर गवेेंद्र पाल गौतम, पैलानी, जसपुरा, चिल्ला और तिंदवारी थाना प्रभारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने साक्ष्य जुटाए हैं। सीन आफ क्राइम का रिक्रिएशन किया गया। घटनास्थल मृतक के घर के बिल्कुल पास है। आसपास के लोगों से बातचीत की गई है किसी व्यक्ति ने हत्या की पुष्टि नहीं की है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसान की मौत का कारण फंदे से दम घुटने से मौत आया है। शरीर पर कोई चोट नहीं है। घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया गया है। घटना के पीछे पुत्र को जेल से निकालने के लिए पेशबंदी के तहत मृतक किसान ने पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना का न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। हत्या की पुष्टि किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है। -डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डीआईजी, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा।
थाना पुलिस सुनती तो यह घटना नहीं होती
किसान के शव का रविवार को यमुना नदी में जलदाह कर किया गया। छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई की हत्या की गई है। भतीजी (मृतक किसान की पुत्री) के साथ आरोपियों ने अक्तूबर में दुष्कर्म किया था। पैलानी थाने में उनकी नहीं सुनी गई तो न्यायालय की शरण में गए थे। न्यायालय के आदेश पर थाने में पाक्सो व दुष्कर्म की धारा में तीन पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस हमारी सुन लेती तो यह घटना नहीं होती। चार दिन पहले हत्यारोपियों ने राजीनामा करने के लिए धमकी दी थी। इसकी शिकायत थाना पुलिस से की थी। हत्यारोपियों से उनकी रंजिश कई साल से चली आ रही है। रंजिश की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। उस समय हमारे चाचा को हत्यारोपियों ने घर बुलाकर गोली मारने के बाद फरसे से मार डाला था। अब उसी परिवार ने दूसरी हत्या की है।
खुदकुशी को हत्या में बदलने की साजिश की चर्चा
घटना को लेकर कुछ ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पेशबंदी के तहत खुदकुशी को हत्या में बदलने की साजिश रची गई है। किसान के परिजनों ने यह साजिश रची है। ऐसी चर्चा गांव में आम रही।
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डीआईजी डॉ. विपिन कुमार मिश्रा ने पैलानी थाने में मीडिया को बताया कि मृतक का पुत्र लगभग दो साल से जेल में है। उसके खिलाफ किसान के हत्यारोपी की मां से दुष्कर्म का आरोप है। बताया कि बेटे को बचाने के लिए मृतक किसान ने पुत्री को आगे करके न्यायालय से 156 (3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा 20 जनवरी 2023 को पाक्सो और दुष्कर्म की धारा में विनोद, बलराम और एक अज्ञात के खिलाफ पैलानी थाने में दर्ज कराया था। मुकदमे के बाद दोनों पक्षों में पैसों के लेन-देन की बात की हुई थी, जिससे मृतक के पुत्र को जमानत मिल सके।
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डीआईजी का दावा है कि एसपी अभिनंदन, एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र, सीओ सदर गवेेंद्र पाल गौतम, पैलानी, जसपुरा, चिल्ला और तिंदवारी थाना प्रभारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने साक्ष्य जुटाए हैं। सीन आफ क्राइम का रिक्रिएशन किया गया। घटनास्थल मृतक के घर के बिल्कुल पास है। आसपास के लोगों से बातचीत की गई है किसी व्यक्ति ने हत्या की पुष्टि नहीं की है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसान की मौत का कारण फंदे से दम घुटने से मौत आया है। शरीर पर कोई चोट नहीं है। घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया गया है। घटना के पीछे पुत्र को जेल से निकालने के लिए पेशबंदी के तहत मृतक किसान ने पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना का न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है। हत्या की पुष्टि किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है। -डॉ. विपिन कुमार मिश्रा, डीआईजी, चित्रकूटधाम मंडल, बांदा।
थाना पुलिस सुनती तो यह घटना नहीं होती
किसान के शव का रविवार को यमुना नदी में जलदाह कर किया गया। छोटे भाई ने कहा कि बड़े भाई की हत्या की गई है। भतीजी (मृतक किसान की पुत्री) के साथ आरोपियों ने अक्तूबर में दुष्कर्म किया था। पैलानी थाने में उनकी नहीं सुनी गई तो न्यायालय की शरण में गए थे। न्यायालय के आदेश पर थाने में पाक्सो व दुष्कर्म की धारा में तीन पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस हमारी सुन लेती तो यह घटना नहीं होती। चार दिन पहले हत्यारोपियों ने राजीनामा करने के लिए धमकी दी थी। इसकी शिकायत थाना पुलिस से की थी। हत्यारोपियों से उनकी रंजिश कई साल से चली आ रही है। रंजिश की शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। उस समय हमारे चाचा को हत्यारोपियों ने घर बुलाकर गोली मारने के बाद फरसे से मार डाला था। अब उसी परिवार ने दूसरी हत्या की है।
खुदकुशी को हत्या में बदलने की साजिश की चर्चा
घटना को लेकर कुछ ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पेशबंदी के तहत खुदकुशी को हत्या में बदलने की साजिश रची गई है। किसान के परिजनों ने यह साजिश रची है। ऐसी चर्चा गांव में आम रही।

फोटो 29 बीएनडीपी 21- गांव में घटनास्थल की ओर जाते डीआईजी, एसपी व अन्य। संवाद- फोटो : BANDA