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Banda News: शक के दायरे में आए ठेकेदार को मकान गिराने का नोटिस
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बांदा। चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत की जेल में गैर कानूनी मिलाई में मददगार के शक में बांदा शहर निवासी ठेकेदार रफीकुस्समद को बांदा विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। उसके मकान को अवैध निर्माण बताते हुए गिराने की बात कही गई है। प्राधिकरण के अफसरों ने रफीकुस्समद को 18 मार्च को पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
चित्रकूट जेल में अब्बास-निखत गैरकानूनी मुलाकात के मामले में शक के दायरे में घिरे शहर के मोहल्ला अलीगंज (रामा इमामबाड़ा के पास ) निवासी रफीकुस्समद के घर 28 फरवरी को लखनऊ से आई एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ दबिश दी थी। रफीक घर पर नहीं था। उसके बेटे जुनेद को हिरासत में लिया था। अगले दिन झांसी से रफीकुस्समद को भी हिरासत में लेकर बाप-बेटे से कई घंटे पूछताछ की थी। बाद में दोनों को घर भेज दिया। चर्चा थी कि पुलिस को उनके पास कुछ खास जानकारी नहीं मिली।
अब रफीकुस्समद पर नया शिकंजा कसा गया है। विकास प्राधिकरण ने उसे नोटिस भेजा है। इसमें कहा है कि अलीगंज ( नियर रफीक नर्सिंगहोम) स्थित मकान में लगभग 700 वर्ग फीट का छज्जा सड़क पर बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विकास प्राधिकरण से निर्माण की मंजूरी नहीं ली गई है। प्राधिकरण सचिव की ओर से भेजे नोटिस में रफीकुस्समद को 18 मार्च को प्राधिकरण न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, वरना अवैध निर्माण गिराने की चेतावनी दी गई है। उधर, पुश्तैनी रूप से आबाद रफीकुस्समद के परिजनों का कहना है कि मकान काफी पुराना है। कोई अवैध निर्माण नहीं किया है।
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वर्जन
विभागीय जांच में मकान में जो अवैध निर्माण मिला है, उसको लेकर रफीकुस्समद को नोटिस भेजा गया है। उसको पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। वह पक्ष रखेंगे, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राजेश कुमार, सचिव विकास प्राधिकरण, बांदा।
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चित्रकूट जेल में अब्बास-निखत गैरकानूनी मुलाकात के मामले में शक के दायरे में घिरे शहर के मोहल्ला अलीगंज (रामा इमामबाड़ा के पास ) निवासी रफीकुस्समद के घर 28 फरवरी को लखनऊ से आई एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ दबिश दी थी। रफीक घर पर नहीं था। उसके बेटे जुनेद को हिरासत में लिया था। अगले दिन झांसी से रफीकुस्समद को भी हिरासत में लेकर बाप-बेटे से कई घंटे पूछताछ की थी। बाद में दोनों को घर भेज दिया। चर्चा थी कि पुलिस को उनके पास कुछ खास जानकारी नहीं मिली।
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अब रफीकुस्समद पर नया शिकंजा कसा गया है। विकास प्राधिकरण ने उसे नोटिस भेजा है। इसमें कहा है कि अलीगंज ( नियर रफीक नर्सिंगहोम) स्थित मकान में लगभग 700 वर्ग फीट का छज्जा सड़क पर बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विकास प्राधिकरण से निर्माण की मंजूरी नहीं ली गई है। प्राधिकरण सचिव की ओर से भेजे नोटिस में रफीकुस्समद को 18 मार्च को प्राधिकरण न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है, वरना अवैध निर्माण गिराने की चेतावनी दी गई है। उधर, पुश्तैनी रूप से आबाद रफीकुस्समद के परिजनों का कहना है कि मकान काफी पुराना है। कोई अवैध निर्माण नहीं किया है।
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विभागीय जांच में मकान में जो अवैध निर्माण मिला है, उसको लेकर रफीकुस्समद को नोटिस भेजा गया है। उसको पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। वह पक्ष रखेंगे, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राजेश कुमार, सचिव विकास प्राधिकरण, बांदा।