{"_id":"607dcb298ebc3eb9205a5ac9","slug":"night-cirfew-banda-news-knp624378949","type":"story","status":"publish","title_hn":"जारी रहेगा रात का कर्फ्यू, 12वीं तक स्कूल भी बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जारी रहेगा रात का कर्फ्यू, 12वीं तक स्कूल भी बंद
विज्ञापन
बांदा। कोरोना संक्रमण के दिन प्रतिदिन बढ़ने से बांदा के जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को अग्रिम आदेशों तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले रात्रिकालीन कर्फ्यू 18 अप्रैल तक के लिए जिले में लागू किया गया था, जिसको डीएम ने बढ़ा दिया है। शासनादेश का हवाला देकर कहा कि रोजाना 100 से अधिक मरीज मिलने और सक्रिय पांच सौ मरीज होने की स्थिति के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।
सोमवार को जारी आदेश में डीएम ने कहा कि कक्षा एक से इंटर तक के सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अलबत्ता जहां परीक्षा या प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वहां प्रदेश सरकार की कोरोना गाइडलाइन अनुपालन के साथ छूट रहेगी। इनके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, सार्वजनिक निगम, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, जेल, पुलिस, अग्निशमन, आपात कालीन सेवाएं, बिजली, पानी, परिवहन रेल, रोडवेज के कर्मी अपना वैध परिचयपत्र लेकर चल सकेंगे। इनके अलावा सभी निजी अस्पतालों, डायगभनोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि के डॉक्टर व कर्मियों को परिचयपत्र के साथ छूट मिलेगी।
इन सेवाओं को मिली छूट
गर्भवती महिलाओं, रोगियों को चिकित्सा सेवाएं लेने के लिए, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे आने-जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय आवागमन, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, पंचायत चुनाव ड्यूटी कर्मियों को मुक्त रखा गया है। खाद्य पदार्थ, किराना, फल, सब्जी, दूध, मछली, पशु चारा, दवा और चिकित्सा के उपकरण की दुकानों को मुक्त रखा गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, संचार सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। राजकीय मार्गों में जरूरी वस्तुएं ढोने वाले वाहन और रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर्मियों को भी छूट मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सोमवार को जारी आदेश में डीएम ने कहा कि कक्षा एक से इंटर तक के सभी सरकारी/गैर सरकारी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अलबत्ता जहां परीक्षा या प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वहां प्रदेश सरकार की कोरोना गाइडलाइन अनुपालन के साथ छूट रहेगी। इनके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी, सार्वजनिक निगम, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, जेल, पुलिस, अग्निशमन, आपात कालीन सेवाएं, बिजली, पानी, परिवहन रेल, रोडवेज के कर्मी अपना वैध परिचयपत्र लेकर चल सकेंगे। इनके अलावा सभी निजी अस्पतालों, डायगभनोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि के डॉक्टर व कर्मियों को परिचयपत्र के साथ छूट मिलेगी।
विज्ञापन
इन सेवाओं को मिली छूट
गर्भवती महिलाओं, रोगियों को चिकित्सा सेवाएं लेने के लिए, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे आने-जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय आवागमन, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, पंचायत चुनाव ड्यूटी कर्मियों को मुक्त रखा गया है। खाद्य पदार्थ, किराना, फल, सब्जी, दूध, मछली, पशु चारा, दवा और चिकित्सा के उपकरण की दुकानों को मुक्त रखा गया है। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, संचार सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। राजकीय मार्गों में जरूरी वस्तुएं ढोने वाले वाहन और रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर्मियों को भी छूट मिलेगी।
विज्ञापन