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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Case of burning woman to death, court's decision came after seven years, life imprisonment to sister-in-law

Banda: महिला की जलाकर हत्या करने का मामला, सात साल बाद आया कोर्ट का फैसला, जेठानी को उम्रकैद

Fri, 12 Jan 2024 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Fri, 12 Jan 2024 12:08 AM IST
सार

Banda News: कोतवाली क्षेत्र के फूटा कुआं मोहल्ले की रहने वाली चित्रा देवी पत्नी दिनेश कुमार को उसकी जेठानी गीता देवी उर्फ नीता ने पांच जनवरी 2017 को जलाकर घायल कर दिया था। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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Case of burning woman to death, court's decision came after seven years, life imprisonment to sister-in-law
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा जिले में महिला को जलाकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश बब्बू सांरग की अदालत ने मृतका की जेठानी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या के इस मामले का फैसला सात साल बाद आया।

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डीजीसी क्रिमिनल विजय बहादुर सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के फूटा कुआं मोहल्ले की रहने वाली चित्रा देवी पत्नी दिनेश कुमार को उसकी जेठानी गीता देवी उर्फ नीता ने पांच जनवरी 2017 को जलाकर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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इस संबंध में मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी गीता देवी उर्फ नीता पत्नी मनीष कुमार को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। प्रभावी पैरवी में कोर्ट मोहर्रिर भानू प्रताप, पैरोकार दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे।

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