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Banda News: मौरंग खदान में मिला अवैध खनन, भेजा नोटिस

Sun, 14 Dec 2025 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 14 Dec 2025 01:06 AM IST
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Illegal mining found in Morang mine, notice sent
फोटो- 10 अमलोर खादर खदान में रात में निरीक्षण करते डीएम व एसपी। स्रोत- खनिज विभाग
बांदा। जनपद में मौरंग का अवैध खनन जारी है। शुक्रवार की देर रात जिलाधिकारी जे. रीभा व पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने खनन क्षेत्र अमलोरखादर का निरीक्षण किया। खनन क्षेत्र में मौरंग से लोड वाहनों की जांच की गई। वे-ब्रिज तौल मशीन का भी निरीक्षण किया। उधर, खनिज विभाग ने पट्टाधारकों के साथ शनिवार को बैठक कर वाहनों में वीटीसी लगाने के निर्देश दिए। तहसील पैलानी स्थित सिंधनकलां खदान में खनन क्षेत्र के बाहर 5512 घन मीटर मौरंग का खनन पाया गया। इसमें खनिज विभाग ने खदान संचालक को नोटिस भेजा है।
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जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अमलोर खादर खदान का देर रात निरीक्षण किया। यहां दोनों अधिकारियों ने मौरंग से लोड वाहनों की जांच की। निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक अनुज्ञाधारक को निर्देश दिए कि अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में ही खनन और परिवहन का कार्य करें। उन्होंने खनन क्षेत्र में लगे वे-ब्रिज तौल मशीन का भी निरीक्षण किया। शनिवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुमार धर्मेंद्र की अध्यक्षता में परिवहन करने वाले वाहनों पर व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीसी) लगाने के लिए जनपद के पट्टाधारक, अनुज्ञाधारक, भंडारण कर्ता व ट्रांसपोर्टरों के साथ संयुक्त बैठक की।
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बैठक में सभी को निर्देश दिए गए कि वाहनों में वीटीसी जल्द से जल्द लगवा लें। वाहनों में वीटीसी न लगे होने पर शासन जुर्माने का प्राविधान लागू करने जा रहा है। बैठक में यह भी कहा गया कि ऐसे वाहन जो अतिरिक्त बॉडी के साथ उप खनिजों का परिवहन करते हैं, ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग दिन व रात में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऐसे वाहन जो बिना परिवहन पत्र के परिवहन करते हैं पहली बार पकड़े जाने पर अर्थदंड व दूसरी बार में वाहन स्वामी अथवा चालक के साथ-साथ पट्टाधारक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को ब्लैक लिस्ट में शामिल करेगा।
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इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर पैलानी तहसील की सिंधनकला खदान में राजस्व विभाग, खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छह दिसंबर को जांच की। जांच में खदान शंशाक शेखर शुक्ला, झांसी के नाम स्वीकृत होना मिला। जांच में खनन क्षेत्र के बाहर 5512 घन मीटर मौरंग का अवैध खनन पाया गया। इस पर विभाग अनुज्ञाधारक को नोटिस को भेजा है।

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वर्जन
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सिंधनकलां खदान में अवैध खनन पाया गया है। इसमें खदान संचालक को नोटिस भेजा है। सभी पटटाधारकों से कहा गया है कि वह परिवहन में लगे वाहनों में जल्द से जल्द वीटीसी लगवा लें। अन्यथा अब कार्रवाई निश्चित है।
राज रंजन
जिला खनिज अधिकारी, बांदा
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फोटो- 10 अमलोर खादर खदान में रात में निरीक्षण करते डीएम व एसपी। स्रोत- खनिज विभाग

फोटो- 10 अमलोर खादर खदान में रात में निरीक्षण करते डीएम व एसपी। स्रोत- खनिज विभाग

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