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Banda News: मां के साथ की थी पिता की हत्या, मिली उम्रकैद

Wed, 05 Feb 2025 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 11:56 PM IST
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He had killed his father along with his mother and got life imprisonment
बांदा। शराब के लिए पैसे न देने पर किसान की मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पत्नी व पुत्र को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के कोर्रम गांव निवासी वंशगोपाल यादव ने बबेरू कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसके छोटे भाई रामबरन यादव (60) को 20 जून 2021 को उसके पुत्र रामबाबू यादव व पत्नी विजरनिया ने घर के अंदर डंडे से मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी। वादी मुकदमा वंशगोपाल यादव ने बताया कि लोगों को गुमराह करने के लिए पत्नी ने फंदा लगाने की बात कही। उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कमरे का ताला खुलवाया तो देखा कि उसकी लाश पड़ी थी। कान व सिर, माथे, आंख पर चोटें थीं।
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मामले का आरोप पत्र विवेचक ने अदालत में 12 अगस्त 2021 को पेश किया। दोनों के विरुद्ध 16 नवंबर 2021 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय ने अपने 31 पृष्ठीय फैसले में हत्या के जुर्म में मृतक की पत्नी विजरनिया व पुत्र रामबाबू यादव को सजा सुनाई है।
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