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सरकारी गनर वाले जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे मतगणना एजेंट

Thu, 03 Mar 2022 11:05 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Mar 2022 11:05 PM IST
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Government Gunner's representative will not become vote counting agent
मतगणना संबंधी बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। संवाद - फोटो : BANDA
बांदा। मतगणना में मोबाइल, सिगरेट, माचिस और गुटखा आदि पर अबकी भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी सुरक्षा गनर वाले जन प्रतिनिधियों को मतगणना एजेंट नहीं बनाया जाएगा। यह जानकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग पटेल ने गुरुवार को कलक्ट्रेट में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के लोगों को दी।
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उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना एजेंट के लिए आवेदन पत्र 6 मार्च तक रिटर्निंग आफीसर को देना होंगे। प्रत्याशी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को अनुमति मिलेगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी एमपी सिंह, अपर
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जिलाधिकारी अमिताभ यादव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम नारायण और राजनीतिक दलों के भाजपा जिला संयोजक संजय सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न दुबे लालू, बसपा जिलाध्यक्ष गुलाब वर्मा व उपाध्यक्ष अयूब अली, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष जगराम सिंह चौहान, लल्लू निषाद, सपा नेता ओमनारायण विदित त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।
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