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Banda News: किशोरी से छेड़खानी और धमकाने में चार वर्ष कैद

Fri, 20 Sep 2024 01:53 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Sep 2024 01:53 AM IST
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Four years imprisonment for molesting and threatening a teenager
बांदा। घर में घुसकर किशोरी से छेड़खानी करने व जानमाल की धमकी देने के मामले पर दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। सजायावी वारंट बनाकर दोषी को जेल भेज दिया गया।
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चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 19 मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 मई 2020 की रात उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर में थी। तभी पड़ोसी गुड्डन उर्फ आशीष सिंह ने पुत्री को दबोच लिया और छेड़खानी करने लगा। किशोरी के चिल्लाने पर मां जाग गई।
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गुड्डन ने धमकाया कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से मार देगा। इस मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। चार जनवरी 2021 को दोषी गुड्डन के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने गुड्डन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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