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मारपीट के दोषी को चार माह की कैद व चार हजार जुर्माना

Fri, 28 Jan 2022 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 11:45 PM IST
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Four months imprisonment and four thousand fine for the accused of assault
बांदा। अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट और उत्पीड़न में दोषी को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने 4 माह की जेल और 4 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के शिव गांव में 25 जनवरी 2000 को श्याम बाबू को गांव के ही हिरवा उर्फ हीरालाल, रामनारायण और देवीदयाल ने रास्ते में घेरकर मारपीट की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी दी। श्यामबाबू के भाई राम प्रताप ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों रामनारायण व देवीदयाल की मौत हो गई। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में दोषी हीरालाल को सजा सुनाई। उधर, तीन केसों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के आरटीओ आफिस के पास 28 दिसंबर 2021 को 1.95 किलो गांजा के साथ सनद पटेल, प्रमोद कुमार व उमेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उधर, बिसंडा थाना पुलिस ने कुंवर बहादुर व मंगल सिंह को गांजा की तस्करी में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इन सभी ने अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनु सक्सेना ने आधार न होने पर शुक्रवार को सभी की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
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