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Banda News: अवैध खनन पर चार पट्टाधारकों पर 1.89 करोड़ जुर्माना

Sat, 04 Jan 2025 11:06 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Jan 2025 11:06 PM IST
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Four lease holders fined Rs 1.89 crore for illegal mining
खदान में अवैध खनन की जांच करते अधिकारी। - फोटो : संवाद
बांदा। जिलाधिकारी ने अवैध खनन पर शिकंजा कसा है। संयुक्त टीम ने सप्ताह भर में चार खदानों की जांच की। यहां अवैध खनन पाए जाने पर पट्टाधारकों पर 1.89 करोड़ रुपये जुर्माना किया। दो पट्टों के खनन पर रोक लगाई है।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर 26 दिसंबर को मरौली खादर में जांच में 1471 घन मीटर अंदर व 2003 घन मीटर मौरंग पट्टा के बाहर अवैध खनन पाया गया। पट्टाधारक पर प्रशांत गुप्ता पर डीएम ने 31.26 लाख जुर्माना किया। इसी तरह 27 दिसंबर को बरियारी (नरैनी) में खदान की जांच कराई। यहां 8281 घन मीटर अवैध खनन मिला। पट्टाधारक पर 99.39 लाख जुर्माना किया।
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मरौली खादर में दूसरी खदान में जांच हुई तो पट्टाधारक संजीव कुमारम गुप्ता के यहां 4371 घन मीटर अवैध खनन मिला। डीएम ने पट्टाधारक पर 39.34 लाख जुर्माना किया। बेंदाखादर खदान कैलाश सिंह यादव (लखनऊ) के नाम आवंटित है। यहां 30 दिसंबर को जांच में 2139 घन मीटर अवैध खनन मिला। डीएम ने 19.25 लाख रुपये जुर्माना किया। साथ ही खनन पर रोक लगाकर नोटिस जारी की है।
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