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Banda News: सीमेंट के बीच फंसी खाद, नहीं पहुंच रही समितियां
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बांदा। रेलवे के माल गोदाम में सीमेंट के बीच खाद फंस गई है। इससे खाद समितियों में समय से नहीं पहुंच पा रही है।
रेलवे के माल गोदाम में 18 नवंबर को आई सीमेंट अभी पड़ी हुई है। उधर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकानों में निशुल्क बटने वाला गेहूं, चावल की भी रैक आ गई है। इन सबके बीच उर्वरक की रैक फंस गई है। खाद की बोरियों को इन सबके बीच से निकालकर ट्रकों में लोड करने में पल्लेदारों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में खाद समय से समितियों में नहीं पहुंच रही है।
ठेकेदार का कहना है कि यहां सीमेंट की रैक दस दिन पहले आई थी। अभी तक माल गोदाम को खाली नहीं किया गया। सीमेंट की बिक्री माल गोदाम से ही की जा रही है, जबकि रेलवे गोदाम को खाली करने के लिए 30 घंटे का समय देता है। इसके बाद पांच दिन तक 75 रुपये प्रति बैगन जुर्माने का प्राविधान है। इसके बाद जुर्माना दोगुना कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।
गोदाम प्रभारी ओपीएन शर्मा का कहना कि समय से गोदाम से सीमेंट न उठाने पर व्यापारी को नोटिस दी गई थी। रेलवे ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। आगे गोदाम खाली न होगा तो जुर्माने की रकम और भी अधिक बढ़ सकती है।
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रेलवे के माल गोदाम में 18 नवंबर को आई सीमेंट अभी पड़ी हुई है। उधर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकानों में निशुल्क बटने वाला गेहूं, चावल की भी रैक आ गई है। इन सबके बीच उर्वरक की रैक फंस गई है। खाद की बोरियों को इन सबके बीच से निकालकर ट्रकों में लोड करने में पल्लेदारों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में खाद समय से समितियों में नहीं पहुंच रही है।
ठेकेदार का कहना है कि यहां सीमेंट की रैक दस दिन पहले आई थी। अभी तक माल गोदाम को खाली नहीं किया गया। सीमेंट की बिक्री माल गोदाम से ही की जा रही है, जबकि रेलवे गोदाम को खाली करने के लिए 30 घंटे का समय देता है। इसके बाद पांच दिन तक 75 रुपये प्रति बैगन जुर्माने का प्राविधान है। इसके बाद जुर्माना दोगुना कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।
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गोदाम प्रभारी ओपीएन शर्मा का कहना कि समय से गोदाम से सीमेंट न उठाने पर व्यापारी को नोटिस दी गई थी। रेलवे ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। आगे गोदाम खाली न होगा तो जुर्माने की रकम और भी अधिक बढ़ सकती है।
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