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Banda News: दवा के नमूने फेल, निर्माता सहित आठ के खिलाफ मुकदमा
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बांदा। मेडिकल स्टोरों में घटिया जीवनवर्धक कैप्सूल बेचे जा रहे हैं। औषधि सुरक्षा विभाग ने मेडिकर में छाल स्टोपा मारकर दवा के सैंपल जांच को भेजे थे। जांच में नमूने फेल होने पर औषधि निरीक्षक ने दवा निर्माता कंपनी समेत विक्रेता सहित चार के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है।
औषधि निरीक्षक श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 9 जून 2021 को दिनेश मेडिकल स्टोर बाला जी फार्मेसी में छापा मारा था। यहां कैप्सूल पेंटालाक- डीएसआर संदिग्ध मिला। इसका नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया था। 12 अगस्त 2023 को रिपोर्ट आई थी, जिसमें नमूना फेल बताया। बताया कि कैप्सूल डोमपेरी डोन मानक से काफी कम था।
मेडिकल स्टोर संचालक सहित कानपुर फार्मासिस्ट कंपनी नई दिल्ली, मेसर्स ड्रग फार्म लैब इंडिया हरियाणा को नोटिस देकर जवाब मांगा। बाद में पता चला कि यह दवा औषधि निर्माता कंपनी लिमेक्स फार्मा चंडीगढ़ से मंगाई थी। इन सभी को नोटिस दिया गया, पर किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इनके खिलाफ सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।
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उधर, 28 सितंबर 2020 को मानस मेडिकल स्टोर स्वराज कालोनी में छापा मारा था। वहां तमाम दवाएं संदिग्ध मिलीं। जांच के लिए कैप्सूल रैबीटेम-डीएसआर का सैंपुल भेजा। जांच रिपोर्ट में यह अधोमानक मिली। इसमें सोडियम की कमी थी। दवा निर्माता कंंपनी आर्पिक फार्मा अहमदाबाद के मैनेजर मनोहर लाल जायसवाल सहित राजेंद्र व गोविंद, पुष्पा पटेल को नोटिस देकर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न देने पर चारों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में ड्रग एंव कास्मेटिक अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया है। इसमें इन्हें दो से पांच लाख तक जुर्माना व दो साल तक की कैद हो सकती है।
पांच संचालकों को नोटिस
बांदा : औषधि निरीक्षक ने पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बताया कि नौ अगस्त 23 को अभिषेक प्राणायामी मेडिकल स्टोर में छापा मारा था। यह बिना लाइसेंस के चल रहा था। दवाएं भी संदिग्ध मिली थीं। संचालक ने जो दवाओं के पर्चे प्रस्तुत किए थे,उनमें आधा दर्जन मेडिकल के केमिस्टों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं खुशी मेडिकल स्टोर कटरा, बीएल मेडिकल बाकरगंज, मानस मेडिकल स्टोर स्वराज कालोनी, राधे मेडिकल स्टोर तुलसीनगर, महेश मेडिकल स्टोर मनोहरीगंज संचाल को 22 अप्रैल को तलब किया है। इसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दायर होगा।
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औषधि निरीक्षक श्रीकांत गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 9 जून 2021 को दिनेश मेडिकल स्टोर बाला जी फार्मेसी में छापा मारा था। यहां कैप्सूल पेंटालाक- डीएसआर संदिग्ध मिला। इसका नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया था। 12 अगस्त 2023 को रिपोर्ट आई थी, जिसमें नमूना फेल बताया। बताया कि कैप्सूल डोमपेरी डोन मानक से काफी कम था।
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मेडिकल स्टोर संचालक सहित कानपुर फार्मासिस्ट कंपनी नई दिल्ली, मेसर्स ड्रग फार्म लैब इंडिया हरियाणा को नोटिस देकर जवाब मांगा। बाद में पता चला कि यह दवा औषधि निर्माता कंपनी लिमेक्स फार्मा चंडीगढ़ से मंगाई थी। इन सभी को नोटिस दिया गया, पर किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इनके खिलाफ सीजेएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।
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उधर, 28 सितंबर 2020 को मानस मेडिकल स्टोर स्वराज कालोनी में छापा मारा था। वहां तमाम दवाएं संदिग्ध मिलीं। जांच के लिए कैप्सूल रैबीटेम-डीएसआर का सैंपुल भेजा। जांच रिपोर्ट में यह अधोमानक मिली। इसमें सोडियम की कमी थी। दवा निर्माता कंंपनी आर्पिक फार्मा अहमदाबाद के मैनेजर मनोहर लाल जायसवाल सहित राजेंद्र व गोविंद, पुष्पा पटेल को नोटिस देकर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न देने पर चारों के खिलाफ सीजेएम न्यायालय में ड्रग एंव कास्मेटिक अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया है। इसमें इन्हें दो से पांच लाख तक जुर्माना व दो साल तक की कैद हो सकती है।
पांच संचालकों को नोटिस
बांदा : औषधि निरीक्षक ने पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बताया कि नौ अगस्त 23 को अभिषेक प्राणायामी मेडिकल स्टोर में छापा मारा था। यह बिना लाइसेंस के चल रहा था। दवाएं भी संदिग्ध मिली थीं। संचालक ने जो दवाओं के पर्चे प्रस्तुत किए थे,उनमें आधा दर्जन मेडिकल के केमिस्टों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं खुशी मेडिकल स्टोर कटरा, बीएल मेडिकल बाकरगंज, मानस मेडिकल स्टोर स्वराज कालोनी, राधे मेडिकल स्टोर तुलसीनगर, महेश मेडिकल स्टोर मनोहरीगंज संचाल को 22 अप्रैल को तलब किया है। इसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दायर होगा।
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