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चाचा-भतीजे को पांच साल की कैद
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
Updated Sat, 05 Nov 2016 11:50 PM IST
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बांदा। गोली मारकर हत्या की कोशिश के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने पांच साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियुक्त रिश्ते में चाचा-भतीजे हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कमासिन थाना क्षेत्र के राछा गांव निवासी दादू पुत्र चुनकाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 16 मार्च 2014 की रात वह अपने बड़े भाई बलराम आरख व छत्रपाल और परिवार के राममूरत पुत्र किशोरी के साथ होलिका दहन देखने को दरवाजे के सामने रास्ते पर खड़े थे।
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बड़ा भाई बलराम आगे बढ़ा तो दलपा पुरवा (कमासिन) निवासी शिवकुमार ने 12 बोर बंदूक से बलराम को गोली मार दी। शिवकुमार के भतीजे अश्वनी ने रायफल तानकर आगे बढ़ने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। धमकी देते हुए दोनों भाग निकले।
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विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में दोनों के विरुद्ध धारा 307/34, 504 व 506 और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय अनिल कुमार (पंचम) की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता फेरन सिंह पाल ने 7 गवाह पेश किए।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्तों को धारा 307/34 में पांच साल की कैद व 5000 रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा, धारा 504 में एक-एक वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। शिवकुमार को 25 आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना किया।