{"_id":"571527764f1c1bf66e8b49ba","slug":"the-three-accused-of-the-gang-rape-of-a-10-year-prison-term","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैंगरेप के तीन अभियुक्तों को 10 साल की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
गैंगरेप के तीन अभियुक्तों को 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Mon, 18 Apr 2016 11:59 PM IST
विज्ञापन
11 साल से न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता
- फोटो : Demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांदा। युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप के तीन अभियुक्तों को अदालत ने दस वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। एक अन्य मामले में किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया।
विज्ञापन
थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 वर्षीय विवाहिता युवती 29 मई 1994 को पड़ोसी गुड्डू पुत्र राजाराम की दुकान में पुताई करने गई थी। वहां मौजूद गुड्डू समेत संतू पुत्र मोतीलाल कुर्मी और लाला पुत्र भगौता भाट ने तमंचा अड़ाकर उसके साथ दुराचार किया।
विज्ञापन
दूसरे दिन तीनों के खिलाफ धारा 376, 506 व 342 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) हरिनाथ पांडेय की अदालत में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावलियों के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तीनों को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
उधर, एक अन्य मामले में कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 जनवरी 2014 को 16 वर्षीय किशोरी के साथ गांव के लल्लू पुत्र अर्जुन आरख ने रास्ते में छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी दी। थाने में आरोपी के विरुद्ध धारा 354 (क), 506 व पास्को एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।
अपर सत्र न्यायाधीश शाम कुमार की अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने चार गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त लल्लू को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना की आधी राशि पीड़िता को मिलेगी।