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अस्पताल में हमले के चारों आरोपी बरी

Fri, 15 Apr 2016 12:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Fri, 15 Apr 2016 12:20 AM IST
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The four accused in hospital attack
court

बांदा। इलाज कराने जिला अस्पताल आए नगर पालिका सदस्य पर लोहे की राड से जानलेवा हमले के चारों आरोपियाें को अदालत ने बरी कर दिया। उन पर कोई जुर्म का साक्ष्य नहीं मिला।

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मर्दननाका निवासी मोहम्मद तौफीक अंसारी ने 7 अप्रैल 2013 की शाम जिला अस्पताल गए थे। अस्पताल गेट पर उनके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लात-घूंसे और लोहे की राड से हमला कर दिया।
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दर्ज कराई रिपोर्ट में तौफीक ने कहा कि उसके गंभीर चोटें आईं। सोने की जंजीर और अंगूठी तथा 2760 रुपये लूट लिए गए। पुलिस ने इरफान उर्फ लाल पुत्र कल्लू, शानू पुत्र अशरफ, रियाजुद्दीन पुत्र सलामुद्दीन (मर्दननाका) और शिव नारायण पुत्र राम नारायण (चौक बाजार) को नामजद करते हुए 6-7 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 395, 323, 504, 506, 307 आईपीसी की रिपोर्ट दर्ज कर ली।
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पुलिस ने विवेचना के बाद चार आरोपियों इरफान उर्फ लाला, शानू, इरफान उर्फ पप्पू और शाहिद पुत्र सलीम के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। अभियुक्तों की ओर से पैरवी रामस्वरूप सिंह और सुशील कुमार ने की।


वादी के अलावा किसी ने गवाही नहीं दी। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुनील कुमार श्रीवास्तव ने केस का फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

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