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किशोरी से दुराचार में तीन को दस साल कैद

Wed, 30 Mar 2016 11:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 30 Mar 2016 11:19 PM IST
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Teenager three ten-year prison mistreatment
कोर्ट - फोटो : demo

बांदा। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के जुर्म में मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को अदालत ने 10-10 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का है। यहां एक गांव की किशोरी ने 30 अगस्त 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तड़के करीब एक बजे वह शौच को घर के बाहर निकली। तभी वहां छिपे बैठे गुड्डू पुत्र गुलाब ने उसे दबोच लिया और मुंह दबाकर ले जाने लगा। कुछ दूर मुमताज पुत्र नजीर और पिंकी पुत्र चुन्नू खां भी मिल गए। तीनों उसे स्कूल की बाउंड्री के पीछे ले गए। वहां गुड्डू ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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मुमताज और पिंकी बंदूक व तमंचा लिए बाहर खड़े रखवाली करते रहे। इसी बीच गुड्डू ने उसे पानी के साथ गोली पिला दी। जिससे वह बेहोश हो गई। तीनों उसे छोड़कर भाग गए। पिता किशोरी को थाने ले गया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी का डाक्टरी परीक्षण कराया। विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। एसपीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने 6 गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) हरिनाथ पांडेय ने तीनों आरोपियों को धारा 376 (2 जी) में 10-10 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 5-5 वर्ष की कैद और ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: तीन माह और एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।


रेप के आरोपी गिरफ्तार नहीं
बांदा। शहर के शांति नगर निवासी डीआईजी को दी अर्जी में कहा कि उसकी 12 वर्षीय पुत्री के साथ 20 वर्षीय विकास साहू पुत्र जयपाल ने रेप किया था। इसकी रिपोर्ट दर्ज है। आरोपियों ने डरा धमका कर उससे पुत्री का मेडिकल न कराने के लिए लिखवा लिया। पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। पिता ने यह भी कहा कि 27 मार्च को उसकी नाबालिग पुत्री से विकास साहू ने विवाह करवा लिया है। पुत्री को बचाने के लिए उसे फिलहाल ननिहाल भेज दिया है। आरोपी धौंस धमकी दे रहा है। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही।
 

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