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दहेज हत्या में पति को कैद

Sat, 13 Aug 2016 11:24 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 13 Aug 2016 11:24 PM IST
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Imprisoned husband in dowry
कोर्ट - फोटो : demo photo

बांदा। दहेज हत्या में पति को अदालत ने जेल में बिताये तीन वर्ष डेढ़ माह की कैद और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। चित्रकूट जनपद निवासी भोला प्रसाद गुप्ता ने तिंदवारी (बांदा) थाने में 25 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी नीतू की शादी तिंदवारी में ही 25 फरवरी 2012 को रामजी गुप्ता से की थी।

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आरोप लगाया कि पति समेत सास-ससुर आदि दहेज के लिए नीतू को प्रताड़ित करते रहे। 24 जून 2013 की रात ससुराल में नीतू की हत्या कर दी गई। उसके जिस्म में चोटें थीं। मायके वालों को नीतू का शव भी नहीं दिखाया गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से शव देखने को मिला। उसमें चोटें नजर आईं। पुलिस ने धारा 498-ए, 304-बी और दहेज अधिनियम की एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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अभियोजन की ओर से एडीजीसी फेरन पाल सिंह ने सात गवाह पेश किए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) डीपीएन सिंह ने इस केस का फैसला सुनाते हुए पति रामजी गुप्ता को धारा 306 में जेल में बिताई गई तीन वर्ष डेढ़ माह की कैद और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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धारा 498-ए में एक वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: एक वर्ष व एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतना होगी। जुर्माने की रकम में 60 हजार रुपये नीतू के पिता को देने का आदेश दिया। सास व ससुर को बरी कर दिया गया।

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