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हाईकोर्ट की अवमानना में फंसे एसई, रुका वेतन

Wed, 20 Jul 2016 11:41 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 20 Jul 2016 11:41 PM IST
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Caught in contempt of the High Court SE, holding wages
कोर्ट

बांदा। सेवानिवृत्त कर्मचारी का बकाया भुगतान न करने पर पावर कारपोरेशन के अधीक्षण अभियंता कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध वारंट जारी कर 23 अगस्त को बांदा की एक अदालत मेें हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही उनका वेतन रोक दिया है।

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छावनी मोहल्ला निवासी अजीज उल्ला खां बिजली विभाग में कर्मचारी थे। पिछले साल रिटायर हो गए। आरोप है कि विभाग ने बकाया भुगतान नहीं किया। इस पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कारपोरेशन अधिकारियों को रिटायर्ड कर्मचारियों के सभी बकाया भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया।
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इस पर सेवानिवृत्त कर्मचारी की अर्जी पर अवमानना की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने 13 जुलाई को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सक्सेना के विरुद्ध बांदा सीजेएम के माध्यम से जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। आदेश के मुताबिक अधीक्षण अभियंता 23 अगस्त को बांदा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होंगे। यह भी कहा है कि रिटायर्ड कर्मचारी के बकाया भुगतान न होने तक अधीक्षण अभियंता के वेतन पर भी रोक रहेगी।

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