{"_id":"579b97714f1c1bf56e21e20b","slug":"cain-10-years-imprisonment-fines","type":"story","status":"publish","title_hn":"भाई की हत्या में 10 साल की कैद, जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
भाई की हत्या में 10 साल की कैद, जुर्माना
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
Updated Fri, 29 Jul 2016 11:20 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांदा। मकान के विवाद में भाई की चाकू मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए अदालत ने 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। बिसंडा थाना क्षेत्र के शिव गांव निवासी रामनारायण सिंह पुत्र महावीर सिंह ने 17 जुलाई 2011 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसके चचेरे भतीजे गुरुवा सिंह पुत्र जुगराज का अपने बड़े भाई श्याम सिंह को रिहायशी मकान बेचने को लेकर झगड़ा हो गया।
विज्ञापन
गुरुवा सिंह ने श्याम सिंह के पेट व सिर पर चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केके अस्थाना की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने सात गवाह पेश किए।
विज्ञापन
दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी घटना के बाद से जेल में है।
विज्ञापन