{"_id":"5cb370c5bdec2214676ac1c0","slug":"61555263685-banda-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"लखनऊ के बालू पट्टाधारक को 9.72 लाख की नोटिस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
लखनऊ के बालू पट्टाधारक को 9.72 लाख की नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बांदा। नदी लांघकर बांदा जनपद की खदान में लखनऊ के ठेकेदार की ओर से किए जा रहे अवैध खनन पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए ठेकेदार पर 9 लाख 72 हजार 500 रुपये खनिज मूल्य और जुर्माना किया है। दो दिनों के अंदर इसे सरकारी खजाने में जमा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। ठेकेदार से एक हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण भी तलब किया है।
बांदा शहर के इंदिरा नगर निवासी राकेश तिवारी (मेसर्स राधिका कांस्ट्रक्शन) ने डीएम से लिखित शिकायत की थी कि उन्होंने बांदा जनपद सीमांतर्गत जौहरपुर गांव के पास खंड संख्या-4 (रकबा 15 हेक्टेयर) में यमुना नदी की खदान का पट्टा लिया है। आचार संहिता की वजह से खनिज विभाग ने अभी रजिस्ट्री नहीं की है। उनके इस खंड पर फतेहपुर के पट्टाधारक यमुना नदी में रास्ता बनाकर इस पार आकर पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। जबकि उनका पट्टा नदी के उस पार फतेहपुर में है।
पट्टाधारक की शिकायत पर डीएम ने जांच कराई। क्षेत्रीय लेखपाल और खनन विभाग सर्वेक्षक तथा खनिज अधिकारी ने संयुक्त रूप से जांच की। शुक्रवार को डीएम हीरा लाल ने टीम की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर जय शक्ति रियलकान प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपाइटर शिव प्रताप सिंह (हजरतगंज, लखनऊ) को जारी नोटिस में कहा है कि अपने पट्टा क्षेत्र कोर्रा कनक (फतेहपुर) से हटकर बांदा के जौहरपुर खदान में अवैध खनन कराया है। यहां बड़े-बड़े गड्ढे मिले हैं।
विज्ञापन
करीब 525 घनमीटर बालू का अवैध खनन और परिवहन किया गया है। डीएम ने नोटिस में कहा है कि अवैध खनन की गई बालू की रॉयल्टी 78,750 रुपये और खनिज मूल्य 3,93,750 रुपये तथा जुर्माना 5 लाख रुपये (कुल 9 लाख 72 हजार 500) रुपये ट्रेजरी चालान से सरकारी कोषागार में जमा करें और एक हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण दें कि किन परिस्थितियों में अनाधिकृत खनन किया गया है। नियत अवधि में स्पष्टीकरण न मिलने पर देय धनराशि जुर्माना सहित वसूली जाएगी।
फतेहपुर के पट्टे पर बांदा की खदान में किया खनन, 525 घनमीटर किया अवैध खनन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
बांदा शहर के इंदिरा नगर निवासी राकेश तिवारी (मेसर्स राधिका कांस्ट्रक्शन) ने डीएम से लिखित शिकायत की थी कि उन्होंने बांदा जनपद सीमांतर्गत जौहरपुर गांव के पास खंड संख्या-4 (रकबा 15 हेक्टेयर) में यमुना नदी की खदान का पट्टा लिया है। आचार संहिता की वजह से खनिज विभाग ने अभी रजिस्ट्री नहीं की है। उनके इस खंड पर फतेहपुर के पट्टाधारक यमुना नदी में रास्ता बनाकर इस पार आकर पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। जबकि उनका पट्टा नदी के उस पार फतेहपुर में है।
विज्ञापन
पट्टाधारक की शिकायत पर डीएम ने जांच कराई। क्षेत्रीय लेखपाल और खनन विभाग सर्वेक्षक तथा खनिज अधिकारी ने संयुक्त रूप से जांच की। शुक्रवार को डीएम हीरा लाल ने टीम की जांच रिपोर्ट का हवाला देकर जय शक्ति रियलकान प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपाइटर शिव प्रताप सिंह (हजरतगंज, लखनऊ) को जारी नोटिस में कहा है कि अपने पट्टा क्षेत्र कोर्रा कनक (फतेहपुर) से हटकर बांदा के जौहरपुर खदान में अवैध खनन कराया है। यहां बड़े-बड़े गड्ढे मिले हैं।
विज्ञापन
करीब 525 घनमीटर बालू का अवैध खनन और परिवहन किया गया है। डीएम ने नोटिस में कहा है कि अवैध खनन की गई बालू की रॉयल्टी 78,750 रुपये और खनिज मूल्य 3,93,750 रुपये तथा जुर्माना 5 लाख रुपये (कुल 9 लाख 72 हजार 500) रुपये ट्रेजरी चालान से सरकारी कोषागार में जमा करें और एक हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण दें कि किन परिस्थितियों में अनाधिकृत खनन किया गया है। नियत अवधि में स्पष्टीकरण न मिलने पर देय धनराशि जुर्माना सहित वसूली जाएगी।
फतेहपुर के पट्टे पर बांदा की खदान में किया खनन, 525 घनमीटर किया अवैध खनन
अमर उजाला ब्यूरो