फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   गैंगेस्टर में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद

गैंगेस्टर में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद

Fri, 07 Dec 2018 11:43 PM IST
Updated Fri, 07 Dec 2018 11:43 PM IST
विज्ञापन
गैंगेस्टर में दो अभियुक्तों को दस-दस साल की कैद
बांदा। गैंगेस्टर के दो दोषियों को 13 साल तक चले मुकदमे के बाद 10-10 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने पर 5-5 माह जेल में और बिताना होगा।
विज्ञापन


मर्का थाना क्षेत्र तत्कालीन थानाध्यक्ष डीडी वर्मा ने 7 जून 2005 को थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी कि गैंग लीडर छत्रपाल निषाद पुत्र जगराम (जरौली, फतेहपुर), धर्मा उर्फ धर्मदास पुत्र कुवरवा (खैरी डेरा, मरका), जगजीत पुत्र देवीदयाल निषाद (मिर्जापुर, मरका), फुलवा उर्फ फूलचंद्र पुत्र रामकिशुन निषाद, फूल कुमार निषाद पुत्र मुकद्दम उर्फ खड्डी, रामबाबू उर्फ दिब्बा निषाद पुत्र विशंभरनाथ (निवासीगण फतेहपुर) गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रिया कलाप कर रहे हैं।
विज्ञापन


गंभीर अपराधों के अभ्यस्त हैं। बांदा व फतेहपुर में दो दर्जन से अधिक केस चल रहे हैं। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 2/3 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई। गैंग लीडर छत्रपाल समेत फुलवा, फूूल उर्फ फूलचंद्र, रामबाबू निषाद ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया था। अदालत ने सजा देकर उनका मामला निस्तारित कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद शुक्रवार को गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश खलीकुज्जमां ने अभियुक्त धर्मा और जगजीत निषाद को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 3 में 10-10 साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


जुर्माना न देने पर 5 माह और जेल में रहना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने 4 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed