फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   10 years imprisonment for murder

हत्या के जुर्म में 10 साल कैद

Fri, 22 Jan 2016 11:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Fri, 22 Jan 2016 11:30 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for murder

बांदा। पत्थर से सिर फोड़कर मौत के घाट उतार देने के

विज्ञापन
जुर्म में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। घटना के आठ वर्ष बाद फैसला हुआ।

अभियोजन पक्ष से मिली खबर के मुताबिक जसपुरा थाना क्षेत्र के सिकुवा गांव के विजयकरन सिंह को जसपुरा निवासी मदन सिंह ने पीछे से आकर सिर पर पत्थर मार दिया और भाग गया।

विजयकरन वहीं गिर पड़ा। परिजनों उसे कानपुर के हैलट अस्पताल ले गया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। चौकीदार इंद्रपाल (इसौली, हमीरपुर) की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।

आरोपी मदन सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया। बाद में बाल करन, संतोष, व जयकरन भी अभियुक्त बनाए गए। यह अदालत में हाजिर नहीं हुए। उनकी फाइल अलग कर दी गई है।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी मूलचंद्र कुशवाहा ने नौ गवाह पेश किए। शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश एके अस्थाना ने अभियुक्त मदन सिंह को धारा 304 आईपीसी में 10 वर्ष की कठोर कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में एक वर्ष की कैद और एक हजार जुर्माना किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed