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चार आरोपियों की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज
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बांदा। जमीन के विवाद में चार लोगों को पीटकर मरणासन्न कर देने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। एक अन्य मारपीट केस के दो आरोपियों की भी अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो गई।
कोतवाली देहात क्षेत्र के बिलबई मौदहा गांव में जमीनी विवाद में 14 जून 2021 को सुबह चार लोगों ने घेरकर धनगढ़, रामप्यारी, संतोष व बाबूराम को कुल्हाड़ी, फरसा व लाठी से हमलाकर मरणासन्न कर दिया। पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
मंगलवार को अजय उर्फ बच्ची व नीशू ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व नरेंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अतर्रा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में सुंदरिया, शिवकुमार व संतोष कुमार 15 जून को सुबह घर की दीवार बनवा रहे थे। निर्माण ढहाने से रोकने पर पारिवारिक लोगों ने मारपीट की। तहरीर पर पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
आरोपी गयादीन पटेल, छोटे पटेल उर्फ शिवकुमार ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने की।
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कोतवाली देहात क्षेत्र के बिलबई मौदहा गांव में जमीनी विवाद में 14 जून 2021 को सुबह चार लोगों ने घेरकर धनगढ़, रामप्यारी, संतोष व बाबूराम को कुल्हाड़ी, फरसा व लाठी से हमलाकर मरणासन्न कर दिया। पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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मंगलवार को अजय उर्फ बच्ची व नीशू ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व नरेंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अतर्रा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में सुंदरिया, शिवकुमार व संतोष कुमार 15 जून को सुबह घर की दीवार बनवा रहे थे। निर्माण ढहाने से रोकने पर पारिवारिक लोगों ने मारपीट की। तहरीर पर पुलिस ने कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।
आरोपी गयादीन पटेल, छोटे पटेल उर्फ शिवकुमार ने अधिवक्ता के जरिए अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने की।