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ट्रेन में मारपीट कर जंजीर लूटने में पांच हजार जुर्माना
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बांदा। ट्रेन में मारपीट व सोने की चेन छीनने के जुर्म में दोषी को पांच हजार रुपये और रेलवे फाटक तोड़ने में ट्रक मालिक पर 19 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। दोनों आरोपियों को तीन माह की परवीक्षा पर रिहा किया गया। अदालत से यह फैसला 12 साल बाद आया।
कानपुर निवासी नवीन प्रकाश गुप्ता ने 25 अप्रैल 2009 को जीआरपी थाना उरई (जालौन) में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 24 अप्रैल 2009 को इंटर सिटी एक्सप्रेस की एससी कोच में रिजर्वेशन कराकर सफर कर रहे थे। साथ में विक्रम कुशवाहा थे। बांदा-कानपुर रूट पर भीमसेन रेलवे स्टेशन से चार-पांच लड़के उनकी बोगी में सवार हुए और अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देखने लगे। मना करने पर मारपीट पर आमादा हो गए। टीसी को बुलाने पर लैपटॉप बंद कर दिया। पुखरायां स्टेशन के आगे इन युवकों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक ली और विक्रम कुशवाहा के साथ मारपीट की। उनकी सोने की चेन छीनकर भाग गए।
जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए यह केस बांदा जीआरपी स्थानांतरित कर दिया। यहां की जीआरपी ने विवेचना में नगर (पुखरायां, कानपुर) निवासी मिलन सचान के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे प्रेम बहादुर ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी मिलन सचान पर 5000 रुपये जुर्माना किया है।
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उधर, 16 अगस्त 2013 को इरादतगंज रेलवे फाटक तोड़ने का जुर्म साबित हो जाने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने कंजासा भीटा (घूरपुर) निवासी ट्रक मालिक विनोद कुमार को 19 हजार रुपये जुर्माना किया है। आरपीएफ ने गेट मैन विष्णु देव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों दोषियों को तीन माह की नेक चलनी की शर्त पर रिहा किया है।
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कानपुर निवासी नवीन प्रकाश गुप्ता ने 25 अप्रैल 2009 को जीआरपी थाना उरई (जालौन) में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 24 अप्रैल 2009 को इंटर सिटी एक्सप्रेस की एससी कोच में रिजर्वेशन कराकर सफर कर रहे थे। साथ में विक्रम कुशवाहा थे। बांदा-कानपुर रूट पर भीमसेन रेलवे स्टेशन से चार-पांच लड़के उनकी बोगी में सवार हुए और अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देखने लगे। मना करने पर मारपीट पर आमादा हो गए। टीसी को बुलाने पर लैपटॉप बंद कर दिया। पुखरायां स्टेशन के आगे इन युवकों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक ली और विक्रम कुशवाहा के साथ मारपीट की। उनकी सोने की चेन छीनकर भाग गए।
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जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए यह केस बांदा जीआरपी स्थानांतरित कर दिया। यहां की जीआरपी ने विवेचना में नगर (पुखरायां, कानपुर) निवासी मिलन सचान के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई कर रहे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे प्रेम बहादुर ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी मिलन सचान पर 5000 रुपये जुर्माना किया है।
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उधर, 16 अगस्त 2013 को इरादतगंज रेलवे फाटक तोड़ने का जुर्म साबित हो जाने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने कंजासा भीटा (घूरपुर) निवासी ट्रक मालिक विनोद कुमार को 19 हजार रुपये जुर्माना किया है। आरपीएफ ने गेट मैन विष्णु देव की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों दोषियों को तीन माह की नेक चलनी की शर्त पर रिहा किया है।
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