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कोआपरेटिव बैंक जीएम हाईकोर्ट में तलब

Tue, 18 Oct 2016 11:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Tue, 18 Oct 2016 11:34 PM IST
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Cooperative Bank in the High Court summoned GM
कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

बांदा। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक अदालती कार्रवाई के घेरे में आ गए हैं। अदालत ने अवमानना मानते हुए उन्हें 15 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने महाप्रबंधक को नोटिस जारी करते हुए कहा कि याची रामनारायण गुप्ता द्वारा वर्ष 2009 में याचिका दायर की गई थी। इसमें न्यायालय ने 15 मई 2015 को रामनारायण के पक्ष में फैसला देते हुए विपक्षी जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक विजय शंकर गुप्ता को अनुपालन करने के आदेश दिए थे।

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याची का कहना है कि महाप्रबंधक ने उच्च न्यायालय के आदेश का आज तक पालन नहीं किया। इस संबंध में याची रामनारायण गुप्ता ने 13 जुलाई 2015 को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दाखिल करते हुए इसका अनुपालन करने और सभी बकाया भुगतान का अनुरोध किया था। इसके बावजूद महाप्रबंधक द्वारा याची को मिलने वाले किसी भी प्रकार के भुगतान नहीं किए गए। इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए 15 नवंबर को उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
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