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हत्या की कोशिश के आरोपी कांस्टेबल की जमानत
ब्यूरो, अमर उजाला बांदा
Updated Tue, 02 Dec 2014 11:27 PM IST
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लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर घायल करने के आरोपी कांस्टेबल की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम ने स्वीकार कर ली। 18 अक्तूबर को पैलानी थाना क्षेत्र के डांड़ामऊ गांव के लेखपाल से खेत की पैमाइश को लेकर विवाद में चित्रकूट जिले में तैनात कांस्टेबल चंदन प्रसाद ने अपनी दोनाली बंदूक से फायर कर दिया। गोली पास में खडे़ अयोध्या प्रसाद के पेट में लगी। लेखपाल शिव प्रसाद ने चौकी पुरवा निवासी चंदन प्रसाद सहित उसके दो पुत्रों के विरूद्ध धारा 307, 353, 323 व 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चंदन एक माह से मंडल कारागार में है। मंगलवार को अधिवक्ता बृजराज सिंह परिहार व शैलेंद्र सिंह परिहार ने डीजे की कोर्ट में जमानत अर्जी पर बहस की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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