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आयोग ने 1.14 लाख का चेक सौंपा
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बांदा। घर में खड़े वाहन पर ट्रक द्वारा टक्कर मारने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने बृहस्पतिवार को बीमा कंपनी से प्राप्त 1,14,096 रुपये का चेक परिवादी को सौंप दिया।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि शहर के कालूकुआं निवासी कमलेश कुमार बाजपेयी ने अगस्त 2014 में शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया (पीली कोठी) को पक्षकार बनाकर शिकायत दर्ज कराई थी। कहना था कि 23 नवंबर 2013 को रात के समय घर के दरवाजे खड़े डंपर वाहन पर किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। उनका वाहन डंपर का बीमा कंपनी से 28 जनवरी 2014 तक बीमित था।
उन्होंने बीमा क्लेम भरकर कंपनी को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला आयोग ने विपक्षी यूनाइटेड इंडिया को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। उनकी ओर से विभागीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार निगम ने जवाब दिया और कहा कि दावा निस्तारण को सभी प्रपत्र नहीं दिए। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने वादी का वाद स्वीकार कर लिया।
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बृहस्पतिवार को न्यायालय में सदस्य अनिल कुमार ने कमलेश को 1,14,096 रुपये का अकाउंट पेई चेक प्राप्त करा दिया। इस दौरान प्रामेश्वर, विनोद, आरिफ, शिवकरण और अधिवक्ता जगदीश प्रसाद तिवारी आदि मौजूद रहे।
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जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि शहर के कालूकुआं निवासी कमलेश कुमार बाजपेयी ने अगस्त 2014 में शाखा प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया (पीली कोठी) को पक्षकार बनाकर शिकायत दर्ज कराई थी। कहना था कि 23 नवंबर 2013 को रात के समय घर के दरवाजे खड़े डंपर वाहन पर किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। उनका वाहन डंपर का बीमा कंपनी से 28 जनवरी 2014 तक बीमित था।
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उन्होंने बीमा क्लेम भरकर कंपनी को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला आयोग ने विपक्षी यूनाइटेड इंडिया को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। उनकी ओर से विभागीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार निगम ने जवाब दिया और कहा कि दावा निस्तारण को सभी प्रपत्र नहीं दिए। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग अध्यक्ष तूफानी प्रसाद व सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने वादी का वाद स्वीकार कर लिया।
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बृहस्पतिवार को न्यायालय में सदस्य अनिल कुमार ने कमलेश को 1,14,096 रुपये का अकाउंट पेई चेक प्राप्त करा दिया। इस दौरान प्रामेश्वर, विनोद, आरिफ, शिवकरण और अधिवक्ता जगदीश प्रसाद तिवारी आदि मौजूद रहे।