फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda: Brother gets five years in jail for culpable homicide

बांदा : गैर इरादतन हत्या में भाई को पांच साल की जेल

Sun, 07 Aug 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 12:15 AM IST
विज्ञापन
Banda: Brother gets five years in jail for culpable homicide
बांदा। गैर इरादतन हत्या के जुर्म में सगे भाई को अदालत ने पांच वर्ष तीन माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से चार हजार रुपये मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्री को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

बदौसा थाना क्षेत्र के रसिन गांव निवासी रामचंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 मई 2017 को गांव के ही संतोष कुमार उर्फ गोलू ने अपने ही भाई लाला की घूंसों से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) मोहम्मद कमरुज्जमां खान ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए संतोष कुमार को जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed