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स्मैक तस्करी में महिला समेत दो की जमानत अर्जी खारिज
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बांदा। स्मैक बेच रही महिला और खरीदार की जमानत अर्जियां विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ऋषि कुमार ने खारिज कर दी। दोनों 20 जनवरी से जेल में हैं। आरोपी शांति देवी व राकेश कुमार को बबेरू में स्मैक के साथ उप निरीक्षक अरविंद कुमार ने पकड़ा था। जमानत अर्जी का विरोध विशेष लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने किया।
उधर, शादी की कई रस्में पूरी होने के बाद दहेज को लेकर शादी से इनकार कर देने के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां अदालत ने खारिज कर दीं। धिन्ना प्रजापति ने तिंदवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गोखरही गांव निवासी उदयभान के साथ उसने अपनी पुत्री रोशनी की शादी तय की थी। कई रस्में पूरी होने के बाद 30 अप्रैल को शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन इससे पहले ही 15 अप्रैल को दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया।
पुलिस ने आरोपी उदयभान और उसकी मां रामरती तथा पुत्र पंकज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। गुरुवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
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मारपीट के दोषी पर तीन हजार जुर्माना
बांदा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट के आरोपी को अदालत ने तीन हजार रुपये जुर्माना किया। एससी एक्ट का जुर्म साबित नहीं हो सका। बड़ागांव (बिसंडा) निवासी शिवबालक ने वर्ष 1992 में आरोपी जग्गू पुत्र रामलाल कुर्मी के विरुद्ध मारपीट व एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमां खां ने अभियुक्त जग्गू पुत्र रामलाल कुर्मी को धारा 323, 504 व 506 में एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। एससीएसटी एक्ट साबित न होने पर उससे बरी कर दिया। जुर्माना राशि जमा कर देने पर दोषी को रिहा कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह, महेंद्र कुमार द्विवेदी और जावित्री प्रसाद ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
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उधर, शादी की कई रस्में पूरी होने के बाद दहेज को लेकर शादी से इनकार कर देने के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां अदालत ने खारिज कर दीं। धिन्ना प्रजापति ने तिंदवारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गोखरही गांव निवासी उदयभान के साथ उसने अपनी पुत्री रोशनी की शादी तय की थी। कई रस्में पूरी होने के बाद 30 अप्रैल को शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन इससे पहले ही 15 अप्रैल को दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी से इनकार कर दिया।
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पुलिस ने आरोपी उदयभान और उसकी मां रामरती तथा पुत्र पंकज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। गुरुवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।
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मारपीट के दोषी पर तीन हजार जुर्माना
बांदा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट के आरोपी को अदालत ने तीन हजार रुपये जुर्माना किया। एससी एक्ट का जुर्म साबित नहीं हो सका। बड़ागांव (बिसंडा) निवासी शिवबालक ने वर्ष 1992 में आरोपी जग्गू पुत्र रामलाल कुर्मी के विरुद्ध मारपीट व एससीएसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
गुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमां खां ने अभियुक्त जग्गू पुत्र रामलाल कुर्मी को धारा 323, 504 व 506 में एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। एससीएसटी एक्ट साबित न होने पर उससे बरी कर दिया। जुर्माना राशि जमा कर देने पर दोषी को रिहा कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह, महेंद्र कुमार द्विवेदी और जावित्री प्रसाद ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।